कटनी :- आरोपी किस्सु उर्फ किशोर तिवारी पिता गोवर्धन प्रसाद तिवारी निवासी हीरागंज कटनी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दिनांक 01.01.1987 को पंजीबद्ध अपराध क्र0 03/1987 धारा 364, 302, 120बी, 201, 34 भा०द०वि० में मामले में माननीय न्यायालय श्रीमति स्मृिता सिंह, ए.डी.जे. कोर्ट कटनी द्वारा आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी को धारा 302 भादवि में "आजीवन कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड, इसी प्रकार धारा 201 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम के कारावास से दण्डित किया गया है।" विदित है कि पूर्व में आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी के विरूद्ध न्यायालय में चल रहे उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा सुनवाई दौरान फैसला आने वाला था कि उसके पहले ही किस्सु तिवारी फरार हो गया, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय बंद लिफाफा किया गया था।
आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी जैसे दुर्दात, कुख्यात अपराधी के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के परिप्रेक्ष्य में अभिजीत कुमार रंजन (भापुसे) पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगातार विगत 03 दिनों से न्यायालय परिसर, जेल परिसर, आरोपी किस्सू तिवारी के घर के आसपास सहित कोतवाली एवं माधवनगर अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थानों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, इसके अतिरिक्त अभिजीत कुमार रंजन (भापुसे) पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा प्रत्येक थानों को भी अलर्ट कर निर्देशित किया गया था कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बारीकी से नजर बनाये रखें।
पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी की अयोध्या (उ.प्र.) से हुई थी गिरफ्तारी
आरोपी किस्सू तिवारी के विरूद्ध जिला कटनी के विभिन्न थानों में हत्या, मारपीट सहित 20 अपराध एवं जिला जबलपुर के थाना कोतवाली में 01 अपराध एवं जिला इंदौर के थाना तुकोगंज इंदौर 01 अपराध कुल 22 कई गंभीर संगीन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
आरोपी के अपराधिक रिकार्ड को देखते हुये पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 18 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम में 02 उप पुलिस अधीक्षक, 02 निरीक्षक, 07 उप निरीक्षक, 01 सउनि, 02 प्रधान आरक्षक एवं 02 आरक्षकों को रखा गया था, टीम को 05 भागों में विभक्त कर हिमाचल प्रदेश के कांगडा, नाहर कटिया तिनसुकिया जिला डिब्रूगढ (आसाम), जिला इंदौर के तुकोगंज, दिल्ली एवं प्रयागराज एवं अयोध्या (उ.प्र.) भेजा गया था, जहाँ पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों एवं अन्य जगहों पर तलाश पतासाजी की गई थी।
पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा आरोपी किस्सू तिवारी की गिरफ्तारी हेतु गजट प्रकाशन, दूरदर्शन में प्रकाशन कराया गया। आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा 10,000/- रूपये के इनाम की उद्घोषणा की गई. साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा डी०आई०जी० जबलपुर एवं आई०जी० जबलपुर से कुल राशि 55,000/- रूपये के ईनाम की उद्घोषणा कराई गई।
अभिजीत कुमार रंजन (भापुसे) पुलिस अधीक्षक कटनी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी को अयोध्या (उ.प्र.) के थाना रामजन्मभूमि के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र/बीच बाजार से घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया
संयोजक
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